राज्य से बाहर तैनात सरकारी कर्मचारियों के मताधिकार सुनिश्चित करे निर्वाचन आयोग : Congress

तिरुवनतंपुरम । कांग्रेस की केरल इकाई ने शनिवार को निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि पुलिस और अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात सरकारी कर्मचारियों के मताधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान करे। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी.डी.सतीशन ने संबंधित अधिकारियों के ‘मताधिकार से वंचित’ होने के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना है कि सरकारी कर्मचारियों को खासतौर पर दूसरे राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुविधा केंद्र पर मतदान का विकल्प चुनने को कहा गया है क्योंकि उनसे 12डी फार्म पर हस्ताक्षर करने को कहा गया है। सतीशन ने कहा, हालांकि, सुविधा केंद्रों पर 21,22,23 अप्रैल 2024 को मतदान करने की व्यवस्था की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘चूंकि वे केरल के बाहर तैनात हैं और इसलिए यह तय है कि वे सुविधा केंद्र पर मतदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकेंगे। यह नियम एक तरह से उनके मतदान करने के कानूनी अधिकार से वंचित करना है।’’ पत्र में कहा गया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुलिस की

राज्य से बाहर तैनात सरकारी कर्मचारियों के मताधिकार सुनिश्चित करे निर्वाचन आयोग : Congress
तिरुवनतंपुरम । कांग्रेस की केरल इकाई ने शनिवार को निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि पुलिस और अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात सरकारी कर्मचारियों के मताधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान करे। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी.डी.सतीशन ने संबंधित अधिकारियों के ‘मताधिकार से वंचित’ होने के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। 

उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना है कि सरकारी कर्मचारियों को खासतौर पर दूसरे राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुविधा केंद्र पर मतदान का विकल्प चुनने को कहा गया है क्योंकि उनसे 12डी फार्म पर हस्ताक्षर करने को कहा गया है। सतीशन ने कहा, हालांकि, सुविधा केंद्रों पर 21,22,23 अप्रैल 2024 को मतदान करने की व्यवस्था की गई है। 

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘चूंकि वे केरल के बाहर तैनात हैं और इसलिए यह तय है कि वे सुविधा केंद्र पर मतदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकेंगे। यह नियम एक तरह से उनके मतदान करने के कानूनी अधिकार से वंचित करना है।’’ पत्र में कहा गया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुलिस की 18 कंपनी को जिनमें प्रत्येक में 72 सदस्य और 40 अधिकारी शामिल हैं, इस प्रकार कुल 1,336 मतदाता राज्य के बाहर तैनात हैं, उन्हें उनके वैध मतदान अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मतगणना की तारीख से पहले एक सुविधाजनक समय सीमा एक व्यवहार्य विकल्प है जिस पर विचार किया जा सकता है।

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