मुस्लिम बहुल इलाके को HC जज ने मिनी पाकिस्तान बताया, SC ने खूब सुनाया, रिपोर्ट सौंपने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही के दौरान महिला वकील के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील के खिलाफ न्यायाधीश की टिप्पणियों पर कर्नाटक उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी, याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। वायरल वीडियो में न्यायमूर्ति वेदव्यासाचार्य श्रीशानंद को बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान कहते हुए सुना जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने न्यायिक शिष्टाचार बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसे भी पढ़ें: Land for Job Scam: लालू प्रसाद यादव की परेशानियां बढ़ी! गृह मंत्रालय ने CBI को दी केस चलाने की मंजूरी, पहली बार तेजप्रताप को किया गया तलबहाल ही में एक मकान मालिक-किराएदार विवाद की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान कहने के साथ ही महिला वकील को लेकर स्त्री विरोधी टिप्पणी भी की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ में

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही के दौरान महिला वकील के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील के खिलाफ न्यायाधीश की टिप्पणियों पर कर्नाटक उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी, याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। वायरल वीडियो में न्यायमूर्ति वेदव्यासाचार्य श्रीशानंद को बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान कहते हुए सुना जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने न्यायिक शिष्टाचार बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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हाल ही में एक मकान मालिक-किराएदार विवाद की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान कहने के साथ ही महिला वकील को लेकर स्त्री विरोधी टिप्पणी भी की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति एस खन्ना, बीआर गवई, एस कांत और एच रॉय शामिल थे। दालती कार्यवाही के दौरान संवैधानिक अदालत के न्यायाधीशों की टिप्पणियों के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
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बेंच ने कहा कि हमारा ध्यान न्यायिक सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशानंद द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है। हमने एजी और एसजी से सलाह मांगी है। हमने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने जज की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, हम कुछ बुनियादी दिशानिर्देश तय कर सकते हैं।
We call upon the Chief Justice of India to take suo moto action agsinst this judge and send him for gender sensitisation training. pic.twitter.com/MPEP6x8Jov
— Indira Jaising (@IJaising) September 19, 2024
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