मतदाताओं, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को धमकाने के लिए टीएमसी विधायक को नोटिस

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं व मतदाताओं को धमकी देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक हमीदुल रहमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदू अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने इस महीने की शुरुआत में चोपरा से विधायक रहमान द्वारा उत्तर दिनाजपुर में निर्वाचन क्षेत्र में दिए गए भाषण की जांच की और उनसे 25 अप्रैल को शाम पांच बजे तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा। अधिकारी ने कहा, “शुभेंदू अधिकारी ने 11 अप्रैल को ‘एक्स’ पर वीडियो पोस्ट कर हमें एक शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक जनसभा में भाषण देते समय रहमान मतदाताओं और विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे।” उन्होंने कहा कि रहमान को यह कहते हुए सुना गया, “केंद्र सरकार की सेनाएं26 (अप्रैल) तक यहां रहेंगी। उसके बाद आपको हमारी सेनाओं के साथ रहना होगा। अपने कीमती वोट बर्बाद न करें।केंद्रीय बल 26 (अप्रैल) को यहां से चले जाएंगे और तब केवल हमारे केंद्रीय बल यहां रहेंगे, फिर शिकायत मत करना कि मुझे क्य

मतदाताओं, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को धमकाने के लिए टीएमसी विधायक को नोटिस

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं व मतदाताओं को धमकी देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक हमीदुल रहमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदू अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने इस महीने की शुरुआत में चोपरा से विधायक रहमान द्वारा उत्तर दिनाजपुर में निर्वाचन क्षेत्र में दिए गए भाषण की जांच की और उनसे 25 अप्रैल को शाम पांच बजे तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा।

अधिकारी ने कहा, “शुभेंदू अधिकारी ने 11 अप्रैल को ‘एक्स’ पर वीडियो पोस्ट कर हमें एक शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक जनसभा में भाषण देते समय रहमान मतदाताओं और विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे।”

उन्होंने कहा कि रहमान को यह कहते हुए सुना गया, “केंद्र सरकार की सेनाएं26 (अप्रैल) तक यहां रहेंगी। उसके बाद आपको हमारी सेनाओं के साथ रहना होगा। अपने कीमती वोट बर्बाद न करें।केंद्रीय बल 26 (अप्रैल) को यहां से चले जाएंगे और तब केवल हमारे केंद्रीय बल यहां रहेंगे, फिर शिकायत मत करना कि मुझे क्या और क्यों हुआ।”

अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के सीईओ ने भाषण की प्रतिलेख को प्रमाणित किया है। अधिकारी ने कहा, “जांच के बाद यह पाया गया कि एमसीसी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 व भारतीय दंड संहिता की धाराओं का उल्लंघन हुआ है।

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