पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज
ठाणे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 37 वर्षीय एक पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई के खारघर इलाके के निवासी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में उप निरीक्षक पद पर कार्यरत आरोपी की 30 नवंबर 2014 को महिला से शादी हुई थी। दंपति के सात साल और तीन साल के बेटे हैं। खारघर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक राजीव शेजवाल ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर अपनी पत्नी से मारपीट करता था और उसके माता-पिता से पैसे मांगता था। महिला ने एक बार अपने पति की सलाह पर शेयर बाजार में पैसा निवेश किया था, लेकिन उन्हें घाटा हुआ और आरोपी ने इसके लिए भी महिला को ही दोषी ठहराया। पुलिस ने पीड़िता के भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी महिला की जमीन और उसके बैंक खाते अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम कराना चाहता था। वह उसे तलाक देने की भी धमकी देता था। इसे भी पढ़ें: पश्चिम एशिया में स्थिति के मद्देनजर IMEC के क्रियान्वयन में देरी चिंता का विषय : S Jaisha
ठाणे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 37 वर्षीय एक पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई के खारघर इलाके के निवासी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में उप निरीक्षक पद पर कार्यरत आरोपी की 30 नवंबर 2014 को महिला से शादी हुई थी। दंपति के सात साल और तीन साल के बेटे हैं।
खारघर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक राजीव शेजवाल ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर अपनी पत्नी से मारपीट करता था और उसके माता-पिता से पैसे मांगता था। महिला ने एक बार अपने पति की सलाह पर शेयर बाजार में पैसा निवेश किया था, लेकिन उन्हें घाटा हुआ और आरोपी ने इसके लिए भी महिला को ही दोषी ठहराया। पुलिस ने पीड़िता के भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी महिला की जमीन और उसके बैंक खाते अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम कराना चाहता था। वह उसे तलाक देने की भी धमकी देता था।
अधिकारी ने बताया कि महिला ने तीन मई को अपने घर पर कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुरुआत में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।