पाक सूफी संत के पार्थिव शरीर को भारत लाने की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत में जन्मे पाकिस्तानी सूफी संत के नश्वर अवशेषों को उनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए प्रयागराज में फिर से दफनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में 1992 में पाकिस्तानी नागरिकता हासिल करने वाले इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के पूर्व मूल निवासी हजरत शाह मुहम्मद अब्दुल मुक्तदिर शाह मसूद अहमद द्वारा की गई वसीयत का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश के शहर की दरगाह में दफनाया जाएगा, जिसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी।इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में जारी रहेंगे मदरसे, इलाहाबाद HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोकशीर्ष अदालत ने दरगाह द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह एक पाकिस्तानी नागरिक थे। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार उसके अवशेषों को भारत में फिर से दफनाने के लिए लाएगी। ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके प्रवर्तन की मांग की जा सके। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हमें संवैधानिक

पाक सूफी संत के पार्थिव शरीर को भारत लाने की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत में जन्मे पाकिस्तानी सूफी संत के नश्वर अवशेषों को उनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए प्रयागराज में फिर से दफनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में 1992 में पाकिस्तानी नागरिकता हासिल करने वाले इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के पूर्व मूल निवासी हजरत शाह मुहम्मद अब्दुल मुक्तदिर शाह मसूद अहमद द्वारा की गई वसीयत का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश के शहर की दरगाह में दफनाया जाएगा, जिसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी।

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शीर्ष अदालत ने दरगाह द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह एक पाकिस्तानी नागरिक थे। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार उसके अवशेषों को भारत में फिर से दफनाने के लिए लाएगी। ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके प्रवर्तन की मांग की जा सके। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हमें संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के सिद्धांतों के अनुसार भी चलना होगा।' उन्होंने कहा कि अगर वह भारतीय नागरिक होते तो याचिका पर ध्यान दिया गया होता।

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दरगाह की ओर से पेश वकील ने कहा कि अहमद का पाकिस्तान में कोई परिवार नहीं है और इसके अलावा, सूफी संत दरगाह के 'सज्जादा नशीन' थे। सूफी परंपरा में, सज्जादा नशीन एक सूफी संत का उत्तराधिकारी होता है जो किसी मंदिर का प्रमुख होता है। पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि सूफी संत के पार्थिव शरीर को ले जाने की मांग करने का कोई संवैधानिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं है क्योंकि वह पाकिस्तानी नागरिक थे। 

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