ध्वस्त होगा दिल्ली में अवैध रूप से बना शिव मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यमुना बाढ़ क्षेत्र के करीब गीता कॉलोनी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि प्राचीन मंदिर का प्रमाण कहां से शुरू होता है? प्राचीन मंदिर चट्टानों से बनाए गए थे, सीमेंट से नहीं और पेंट किए गए थे। उच्च न्यायालय ने 29 मई को कहा था कि भगवान शिव को किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने यमुना नदी के किनारे अनधिकृत तरीके से निर्मित मंदिर को हटाने से संबंधित याचिका में देवता को पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया था।इसे भी पढ़ें: 'कोटा आत्महत्याओं से कोई संबंध नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकारउच्च न्यायालय ने बाढ़ क्षेत्र के करीब गीता कॉलोनी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा था कि यदि यमुना नदी के तल और बाढ़ क्षेत्र को सभी अतिक्रमणों और अनधिकृत निर्माण से मुक्त कर दिया जाए तो भगवान शिव अधिक प्रसन्न

ध्वस्त होगा दिल्ली में अवैध रूप से बना शिव मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यमुना बाढ़ क्षेत्र के करीब गीता कॉलोनी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि प्राचीन मंदिर का प्रमाण कहां से शुरू होता है? प्राचीन मंदिर चट्टानों से बनाए गए थे, सीमेंट से नहीं और पेंट किए गए थे। उच्च न्यायालय ने 29 मई को कहा था कि भगवान शिव को किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने यमुना नदी के किनारे अनधिकृत तरीके से निर्मित मंदिर को हटाने से संबंधित याचिका में देवता को पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया था।

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उच्च न्यायालय ने बाढ़ क्षेत्र के करीब गीता कॉलोनी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा था कि यदि यमुना नदी के तल और बाढ़ क्षेत्र को सभी अतिक्रमणों और अनधिकृत निर्माण से मुक्त कर दिया जाए तो भगवान शिव अधिक प्रसन्न होंगे। याचिकाकर्ता, प्राचीन शिव मंदिर अवाम अखाड़ा समिति ने दावा किया था कि मंदिर आध्यात्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां नियमित रूप से लगभग 300 से 400 भक्त आते हैं। याचिका में दावा किया गया कि मंदिर की संपत्ति की पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदार प्रबंधन को बनाए रखने के लिए सोसायटी को 2018 में पंजीकृत किया गया था।

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उच्च न्यायालय ने कहा था कि विवादित भूमि व्यापक सार्वजनिक हित के लिए है और याचिकाकर्ता समाज इस पर कब्जा जारी रखने और उपयोग करने के लिए किसी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। अदालत ने कहा था कि भूमि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित जोन-'ओ' के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत आती है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता सोसायटी भूमि पर अपने स्वामित्व, अधिकार या हित के संबंध में कोई भी दस्तावेज दिखाने में बुरी तरह विफल रही है और मंदिर के किसी ऐतिहासिक महत्व का कोई सबूत नहीं है। 

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