Uttarakhand जाना है तो गाड़ियों को पास में रखना होगा डस्टबिन और कचरा बैग, वरना लगेगा जुर्माना, परिवहन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी

उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार (25 जुलाई) को राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों में डस्टबिन और कचरा बैग रखना अनिवार्य करने के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए, ताकि राज्य की प्राकृतिक स्वच्छता बनी रहे। इसे भी पढ़ें: उत्तरी जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन, सैकड़ों लोग शरण लेने को मजबूरउत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरीराज्य परिवहन विभाग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्तों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि चारधाम यात्रा के दौरान राज्य में आने वाले वाहनों में डस्टबिन और कचरा बैग रखना अनिवार्य है, ताकि यात्री सड़कों पर कूड़ा न फेंक सकें।वाहन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जुर्माना लगाया जाएगामुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जानी चाहिए और यदि वे इस अनिवार्य नियम का पालन नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों, ड्राइवरों और आम जनता को इस नियम के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसे भी पढ़ें:

Uttarakhand जाना है तो गाड़ियों को पास में रखना होगा डस्टबिन और कचरा बैग, वरना लगेगा जुर्माना, परिवहन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी
उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार (25 जुलाई) को राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों में डस्टबिन और कचरा बैग रखना अनिवार्य करने के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए, ताकि राज्य की प्राकृतिक स्वच्छता बनी रहे।
 

इसे भी पढ़ें: उत्तरी जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन, सैकड़ों लोग शरण लेने को मजबूर


उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी
राज्य परिवहन विभाग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्तों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि चारधाम यात्रा के दौरान राज्य में आने वाले वाहनों में डस्टबिन और कचरा बैग रखना अनिवार्य है, ताकि यात्री सड़कों पर कूड़ा न फेंक सकें।

वाहन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जुर्माना लगाया जाएगा
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जानी चाहिए और यदि वे इस अनिवार्य नियम का पालन नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों, ड्राइवरों और आम जनता को इस नियम के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
 

इसे भी पढ़ें: 'आतंक के आका मुझसे सीधे सुन सकते हैं...', कारगिल विजय दिवस पर पाकिस्तान को पीएम मोदी का सख्त संदेश


रतूड़ी ने कहा, "उत्तराखंड एक पर्यटन राज्य है। राज्य की प्राकृतिक स्वच्छता बनाए रखना और इसके पर्यावरण की रक्षा करना यहां के निवासियों के साथ-साथ हर साल राज्य में आने वाले लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सामूहिक जिम्मेदारी है।"

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0