Uttarakhand High Court ने बनभूलपुरा दंगों के मुख्य साजिशकर्ता की पत्नी को दी जमानत

 उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए दंगों के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की पत्नी सफीना मलिक को बुधवार को जमानत दे दी। सफीना की जमानत अर्जी न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की अदालत ने मंजूर की। सफीना पर धोखाधड़ी से सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। जमानत मिलने के बावजूद सफीना को अधीनस्थ अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। हल्द्वानी के मुस्लिम बहुल बनभूलपुरा इलाके में स्थित अवैध मदरसे को अदालत के आदेश पर आठ फरवरी 2024 को ढहाए जाने के दौरान वहां दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में छह लोगों की मौत हो गयी थी जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

Uttarakhand High Court ने बनभूलपुरा दंगों के मुख्य साजिशकर्ता की पत्नी को दी जमानत

 उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए दंगों के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की पत्नी सफीना मलिक को बुधवार को जमानत दे दी। सफीना की जमानत अर्जी न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की अदालत ने मंजूर की।

सफीना पर धोखाधड़ी से सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। जमानत मिलने के बावजूद सफीना को अधीनस्थ अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। हल्द्वानी के मुस्लिम बहुल बनभूलपुरा इलाके में स्थित अवैध मदरसे को अदालत के आदेश पर आठ फरवरी 2024 को ढहाए जाने के दौरान वहां दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में छह लोगों की मौत हो गयी थी जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0