Swati Maliwal ने देर रात करवाया मेडिकल एग्जामिनेशन, AIIMS में हुई जांच

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने 17 मई की देर रात को मेडिकल चेकअप करवाया है। बदसलूकी और मारपीट के मामले में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप किया गया है। देर रात तीन बजे स्वाति मालिवाल का चेकअप किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की मानें तो स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप जब किया गया तब उनके साथ एडिशनल डीसीपी रैंक की महिला अधिकारी थी। गौरतलब है कि स्वाति मालीवार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने स्वाति के साथ मारपीट की है। ये घटना सीएम आवास पर हुई है। इस आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने स्वाति का मेडिकल करवाया है। इस मेडिकल के जरिए जांचने की कोशिश की गई है कि उन्हें चोट तो नहीं लगी है। इससे पहले गुरुवार को ही विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है।  लगाई गई ये धाराएंकुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509

Swati Maliwal ने देर रात करवाया मेडिकल एग्जामिनेशन, AIIMS में हुई जांच
दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने 17 मई की देर रात को मेडिकल चेकअप करवाया है। बदसलूकी और मारपीट के मामले में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप किया गया है। देर रात तीन बजे स्वाति मालिवाल का चेकअप किया गया है।
 
न्यूज एजेंसी एएनआई की मानें तो स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप जब किया गया तब उनके साथ एडिशनल डीसीपी रैंक की महिला अधिकारी थी। गौरतलब है कि स्वाति मालीवार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने स्वाति के साथ मारपीट की है। ये घटना सीएम आवास पर हुई है।
 
इस आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने स्वाति का मेडिकल करवाया है। इस मेडिकल के जरिए जांचने की कोशिश की गई है कि उन्हें चोट तो नहीं लगी है। इससे पहले गुरुवार को ही विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। 
 
लगाई गई ये धाराएं
कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 
 
मालीवाल ने सोमवार को सिविल लाइंस पुलिस थाने पहुंचकर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ ‘‘मारपीट’’ की। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि मालीवाल द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, वह ड्राइंग रूम में बैठी थीं, जब कुमार आए और कथित तौर पर उन्हें कई बार थप्पड़ मारे। सूत्रों ने बताया कि मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह मुख्यमंत्री आवास से बाहर भागीं और पुलिस को फोन किया। सूत्रों ने बताया कि मालीवाल ने यह भी दावा किया कि घटना के समय केजरीवाल अपने आवास पर मौजूद थे। 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0