Navi Mumbai में दुर्घटना में व्यक्ति की मौत के बाद सड़क बाधित करने के लिए 65 लोगों पर प्राथमिकी

महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत होने के बाद मुआवजे की मांग को लेकर सड़क बाधित करने के आरोप में 65 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उरण पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि शनिवार को उरण में एक राजमार्ग पर मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे दोपहिया वाहन सवार 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वह इलाके के मोथिजुई गांव का रहने वाला था। बाद में करीब 300 ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने व्यक्ति के शव को सड़क पर रख दिया और ट्रक मालिक से मुआवजे की मांग करते हुए तीन घंटे से अधिक समय तक रास्ता रोको विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने व्यस्त उरण-पनवेल राजमार्ग पर वाहनों का यातायात बाधित कर दिया। बाद में पुलिस ने जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। उरण पुलिस थाने में एक कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर, रविवार को आठ पहचाने गए व्यक्तियों और 57 अन्य के खिलाफ 341 (गलत तरीके से रोकना), 141, 143, 145 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) और 188 (लोक सेवक द्वार

Navi Mumbai में दुर्घटना में व्यक्ति की मौत के बाद सड़क बाधित करने के लिए 65 लोगों पर प्राथमिकी

महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत होने के बाद मुआवजे की मांग को लेकर सड़क बाधित करने के आरोप में 65 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उरण पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि शनिवार को उरण में एक राजमार्ग पर मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे दोपहिया वाहन सवार 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वह इलाके के मोथिजुई गांव का रहने वाला था।

बाद में करीब 300 ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने व्यक्ति के शव को सड़क पर रख दिया और ट्रक मालिक से मुआवजे की मांग करते हुए तीन घंटे से अधिक समय तक रास्ता रोको विरोध प्रदर्शन किया।

अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने व्यस्त उरण-पनवेल राजमार्ग पर वाहनों का यातायात बाधित कर दिया। बाद में पुलिस ने जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया।

उरण पुलिस थाने में एक कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर, रविवार को आठ पहचाने गए व्यक्तियों और 57 अन्य के खिलाफ 341 (गलत तरीके से रोकना), 141, 143, 145 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) और 188 (लोक सेवक द्वारा दिए गए विधिवत आदेश की अवज्ञा) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

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