Manipur Govt ने अधिकारियों के लिए ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ नियम पेश किया

मणिपुर सरकार ने बुधवार को अपने उन कर्मियों के लिए ‘काम नहीं, तो वेतन नहीं’ व्यवस्था शुरू की जो ‘बिना वैध एवं स्वीकृत कारणों’ के कार्यालयों से अनुपस्थित रहे हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी कार्यालय परिपत्र में कहा गया, ‘‘जो अधिकारी राज्य में वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति के चलते तैनाती के स्थान पर कार्यालय जाने में असमर्थ हैं, उन्हें उपायुक्त/लाइन विभाग/ क्षेत्र स्तरीय कार्यालय से संबद्ध किया गया था ताकि वे वहां से काम कर सकें या उन्हें संबंधित उपायुक्त अथवा इस संबंध में अधिकृत ऐसे अधिकारियों द्वारा जो जिम्मेदारियां सौंपी जाए उनका निर्वहन कर पायें।’’ परिपत्र में कहा गया है कि ऐसी खबरें हैं कि ‘‘संबद्ध किये गये ऐसे कई अधिकारी उन कार्यालयों में नहीं जा रहे हैं जहां उन्हें संबद्ध किया गया है या वे ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं।’’ परिपत्र के अनुसार उपायुक्तों एवं विभागों के प्रमुखों को ऐसे ‘संबद्ध अधिकारियों’ की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पंजिका बनाकर रखने को कहा गया है। इस रिकार्ड को ‘ अनुचित आचरण, यदि कोई है तो, की रिपोर्ट’ के साथ उन अधिकारियों के साथ साझा क

Manipur Govt ने अधिकारियों के लिए ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ नियम पेश किया

मणिपुर सरकार ने बुधवार को अपने उन कर्मियों के लिए ‘काम नहीं, तो वेतन नहीं’ व्यवस्था शुरू की जो ‘बिना वैध एवं स्वीकृत कारणों’ के कार्यालयों से अनुपस्थित रहे हैं।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी कार्यालय परिपत्र में कहा गया, ‘‘जो अधिकारी राज्य में वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति के चलते तैनाती के स्थान पर कार्यालय जाने में असमर्थ हैं, उन्हें उपायुक्त/लाइन विभाग/ क्षेत्र स्तरीय कार्यालय से संबद्ध किया गया था ताकि वे वहां से काम कर सकें या उन्हें संबंधित उपायुक्त अथवा इस संबंध में अधिकृत ऐसे अधिकारियों द्वारा जो जिम्मेदारियां सौंपी जाए उनका निर्वहन कर पायें।’’

परिपत्र में कहा गया है कि ऐसी खबरें हैं कि ‘‘संबद्ध किये गये ऐसे कई अधिकारी उन कार्यालयों में नहीं जा रहे हैं जहां उन्हें संबद्ध किया गया है या वे ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं।’’

परिपत्र के अनुसार उपायुक्तों एवं विभागों के प्रमुखों को ऐसे ‘संबद्ध अधिकारियों’ की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पंजिका बनाकर रखने को कहा गया है। इस रिकार्ड को ‘ अनुचित आचरण, यदि कोई है तो, की रिपोर्ट’ के साथ उन अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा जिनपर वेतन वितरण की जिम्मेदारी है।

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