Lok Sabha Elections : बिहार सरकार ने मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की घोषणा की
बिहार सरकार ने सार्वजनिक और निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। अधिकारियों ने सोमवार को उक्त आशय की जानकारी दी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से एक जून के बीच सभी सात चरणों में मतदान होगा। अगिआंव (भोजपुर) विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव भी एक जून को होगा। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालयों और कार्यस्थलों में छुट्टी रहेगी, जहां 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (बी) के अनुसार, मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान है।

बिहार सरकार ने सार्वजनिक और निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। अधिकारियों ने सोमवार को उक्त आशय की जानकारी दी।
बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से एक जून के बीच सभी सात चरणों में मतदान होगा। अगिआंव (भोजपुर) विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव भी एक जून को होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालयों और कार्यस्थलों में छुट्टी रहेगी, जहां 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (बी) के अनुसार, मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान है।
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