BRS नेता K Kavitha की जमानत याचिका हुई खारिज, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दायर की थी याचिका

दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को बड़ा झटका लगा है। के. कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। के. कविता दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है। बता दें कि शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के. कविता को बीते महीने गिरफ्तार किया गया था। दो अप्रैल को कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। न्यायिक हिरासत में उन्हें 15 अप्रैल तक रहना है। बता दें कि कविता ने बेटे की परीक्षा को लेकर ही कोर्ट से अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी। बीआरएस नेता के वकील ने कहा कि अप्रैल में के कविता के बेटे की परीक्षाएं है। ऐसे में मां के सपोर्ट के बिना बेटे के लिए परीक्षाएं देना संभव नहीं है। मां की कमी को परिवार का अन्य को भी सदस्य कभी पूरा नही कर सकता। ऐसी स्थिति में के कविता को जमानत अवश्य मिलनी चाहिए।  इस मामले पर विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह उन्हें अंतरिम जमानत देने का उचित समय नहीं है। प्रवर्तन

BRS नेता K Kavitha की जमानत याचिका हुई खारिज, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दायर की थी याचिका
दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को बड़ा झटका लगा है। के. कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। के. कविता दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है।
 
बता दें कि शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के. कविता को बीते महीने गिरफ्तार किया गया था। दो अप्रैल को कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। न्यायिक हिरासत में उन्हें 15 अप्रैल तक रहना है।
 
बता दें कि कविता ने बेटे की परीक्षा को लेकर ही कोर्ट से अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी। बीआरएस नेता के वकील ने कहा कि अप्रैल में के कविता के बेटे की परीक्षाएं है। ऐसे में मां के सपोर्ट के बिना बेटे के लिए परीक्षाएं देना संभव नहीं है। मां की कमी को परिवार का अन्य को भी सदस्य कभी पूरा नही कर सकता। ऐसी स्थिति में के कविता को जमानत अवश्य मिलनी चाहिए।
 
इस मामले पर विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह उन्हें अंतरिम जमानत देने का उचित समय नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस दलील का विरोध करते हुए दावा किया कि कविता ने मामले में सबूत नष्ट किए और गवाहों को प्रभावित किया। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। कविता (46) को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था। 

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