हिमाचल प्रदेश : हमीरपुर जेल में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जिला कारागार में बंद एक कैदी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कारागार के कर्मचारियों ने शुक्रवार रात दीप चंद (38) को स्नानघर के अंदर फंदे से लटका हुआ पाया। उसने कंबल का इस्तेमाल कर फांसी लगा ली। दीप चंद को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिया गया था। दीप चंद के परिजनों और ग्रामीणों ने कारागार के सामने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के विरोध में नारेबाजी की। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि पुलिस की निगरानी में आत्महत्या कैसे हो सकती है। ब्लॉक प्रभाग समिति की सदस्य सीमा भारद्वाज ने मामले की जांच की मांग की है। हमीरपुर के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) मनीष कुमार सोनी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कारागार परिसर में पहुंचे और प्रदर्शन कर लोगों को शांत किया। एसडीएम सोनी ने कैदी की मौत की पुष्टि की और प्रदर्शनकारियों को बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंडी की एक फॉरेंसिक टीम ने नमूने एकत्र किए हैं और आगे की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक दीप चंद को एक स्थानीय अदालत ने

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जिला कारागार में बंद एक कैदी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कारागार के कर्मचारियों ने शुक्रवार रात दीप चंद (38) को स्नानघर के अंदर फंदे से लटका हुआ पाया। उसने कंबल का इस्तेमाल कर फांसी लगा ली।
दीप चंद को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिया गया था। दीप चंद के परिजनों और ग्रामीणों ने कारागार के सामने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के विरोध में नारेबाजी की। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि पुलिस की निगरानी में आत्महत्या कैसे हो सकती है।
ब्लॉक प्रभाग समिति की सदस्य सीमा भारद्वाज ने मामले की जांच की मांग की है। हमीरपुर के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) मनीष कुमार सोनी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कारागार परिसर में पहुंचे और प्रदर्शन कर लोगों को शांत किया।
एसडीएम सोनी ने कैदी की मौत की पुष्टि की और प्रदर्शनकारियों को बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंडी की एक फॉरेंसिक टीम ने नमूने एकत्र किए हैं और आगे की जांच जारी है।
पुलिस के मुताबिक दीप चंद को एक स्थानीय अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था और वह 24 फरवरी से जेल में बंद था।
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