निर्वाचन आयोग ने BJP उम्मीदवार Abhijit Gangopadhyay के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगाई
कोलकाता। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी को लेकर मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी। निवार्चन आयोग ने गंगोपाध्याय की टिप्प्णी को ‘निचले दर्जे का निजी हमला’ करार दिया और कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग का आदेश मंगलवार को शाम पांच बजे से प्रभावी होगा। निर्वाचन आयोग ने गंगोपाध्याय को बनर्जी के खिलाफ कथित ‘असम्मानजनक’ टिप्पणी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका जवाब उन्होंने सोमवार को दाखिल किया था। आयोग ने आदेश में कहा, ‘‘आयोग ने अभिजीत गंगोपाध्याय के उपरोक्त उत्तर में दी गई सामग्री और कथनों को ध्यान से पढ़ा है और दिए गए बयान को फिर से देखा है। आयोग आश्वस्त है कि उन्होंने निम्न स्तर का व्यक्तिगत हमला किया है और इस प्रकार आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।’’ इसे भी पढ़ें: Rave Party करते पकड़े गये लोगों के रक्त नमूने जांच के लिए भेजे गये : Bengaluru Policeइसमें कहा गया,
कोलकाता। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी को लेकर मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी। निवार्चन आयोग ने गंगोपाध्याय की टिप्प्णी को ‘निचले दर्जे का निजी हमला’ करार दिया और कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग का आदेश मंगलवार को शाम पांच बजे से प्रभावी होगा।
निर्वाचन आयोग ने गंगोपाध्याय को बनर्जी के खिलाफ कथित ‘असम्मानजनक’ टिप्पणी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका जवाब उन्होंने सोमवार को दाखिल किया था। आयोग ने आदेश में कहा, ‘‘आयोग ने अभिजीत गंगोपाध्याय के उपरोक्त उत्तर में दी गई सामग्री और कथनों को ध्यान से पढ़ा है और दिए गए बयान को फिर से देखा है। आयोग आश्वस्त है कि उन्होंने निम्न स्तर का व्यक्तिगत हमला किया है और इस प्रकार आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।’’
इसमें कहा गया, ‘‘ इसलिए, आयोग उपरोक्त कदाचार के लिए गंगोपाध्याय की कड़ी निंदा करता है और उनके 21 मई की शाम पांच बजे से 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाता है।’’ निर्वाचन आयोग ने तमलुक से भाजपा उम्मीदवार गंगोपाध्याय को चेतावनी दी कि वह चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक रूप से बयान देने के दौरान सतर्क रहें। निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर की है।तृणमूल कांग्रेस ने 15 मई को गंगोपाध्याय द्वारा हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करते समय दिए गए बयान पर आपत्ति जताई थी।