ठाणे में महिला और उसके पांच रिश्तेदारों पर उसके पति के अपहरण का मामला दर्ज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक महिला, उसके भाई और चार अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ उसके अलग रह रहे पति का कथित रूप से अपहरण करने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 20 जून को 44 वर्षीय पीड़ित कुछ खरीदारी करने के लिए उल्हासनगर क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी स्थित अपने घर से बाहर निकला था, इस दौरान आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगे कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी के साथ समझौता करने के लिए मुआवजे की राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये क्यों नहीं कर रहा है। उल्हासनगर सेंट्रल पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि जब पीड़ित ने उनकी मांगें पूरी करने में असमर्थता जताई तो उन्होंने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया और उसे एक जर्जर मकान में ले जाकर 28 सितंबर तक वहीं बंधक बनाकर रखा। उन्होंने बताया कि व्यक्ति भाग न सके इसलिए वहां पर दो लोगों को तैनात किया गया था तथा उसे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। अधिकारी ने बताया कि शनिवार को पीड़ित की शिकायत के आधार पर उसकी पत्नी, पत्नी के भाई और चार अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 1

ठाणे में महिला और उसके पांच रिश्तेदारों पर उसके पति के अपहरण का मामला दर्ज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक महिला, उसके भाई और चार अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ उसके अलग रह रहे पति का कथित रूप से अपहरण करने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि 20 जून को 44 वर्षीय पीड़ित कुछ खरीदारी करने के लिए उल्हासनगर क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी स्थित अपने घर से बाहर निकला था, इस दौरान आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगे कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी के साथ समझौता करने के लिए मुआवजे की राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये क्यों नहीं कर रहा है।

उल्हासनगर सेंट्रल पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि जब पीड़ित ने उनकी मांगें पूरी करने में असमर्थता जताई तो उन्होंने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया और उसे एक जर्जर मकान में ले जाकर 28 सितंबर तक वहीं बंधक बनाकर रखा। उन्होंने बताया कि व्यक्ति भाग न सके इसलिए वहां पर दो लोगों को तैनात किया गया था तथा उसे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी।

अधिकारी ने बताया कि शनिवार को पीड़ित की शिकायत के आधार पर उसकी पत्नी, पत्नी के भाई और चार अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 (2) (हत्या या फिरौती के लिए अपहरण), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 115 (2) (चोट पहुंचाना) और 3 (5) (साझा मंशा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है।

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