सलमान के घर के बाहर गोलीबारी:अदालत ने आरोपी के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम करने की अनुमति दी
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के बादपुलिस हिरासत में मृत पाये गए अनुज कुमार का दूसरा पोस्टमार्टम करने की बुधवार को अनुमति दे दी। अदालत ने यह आदेश अनुज कुमार की मां रीता देवी की याचिका पर दिया, जिन्होंने नए सिरे से पोस्टमॉर्टम कराने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति विनोद एस. भारद्वाज की अदालत ने याचिकाकर्ता को 10 मई या उससे पहले शव को फरीदकोट स्थित गुरु गोविंद सिंह चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सौंपने को कहा। आग्नेयास्त्रों और कारतूस की आपूर्ति करने के आरोपी कुमार को 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था और एक अदालत ने उसे 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला कुमार एक मई को यहां क्रॉफर्ड मार्केट में आयुक्तालय परिसर में अपराध शाखा के हवालात के शौचालय में मृत पाया गया था। याचिकाकर्ता के वकील देवेंदर सिंह खुराना ने अदालत में दलील दी कि उन्हें संदेह है कि रीता देवी के बेटे का खात्मा एक साजिश के तहत किया गया और गड़बड़ी की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए य

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के बादपुलिस हिरासत में मृत पाये गए अनुज कुमार का दूसरा पोस्टमार्टम करने की बुधवार को अनुमति दे दी। अदालत ने यह आदेश अनुज कुमार की मां रीता देवी की याचिका पर दिया, जिन्होंने नए सिरे से पोस्टमॉर्टम कराने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति विनोद एस. भारद्वाज की अदालत ने याचिकाकर्ता को 10 मई या उससे पहले शव को फरीदकोट स्थित गुरु गोविंद सिंह चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सौंपने को कहा।
आग्नेयास्त्रों और कारतूस की आपूर्ति करने के आरोपी कुमार को 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था और एक अदालत ने उसे 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला कुमार एक मई को यहां क्रॉफर्ड मार्केट में आयुक्तालय परिसर में अपराध शाखा के हवालात के शौचालय में मृत पाया गया था। याचिकाकर्ता के वकील देवेंदर सिंह खुराना ने अदालत में दलील दी कि उन्हें संदेह है कि रीता देवी के बेटे का खात्मा एक साजिश के तहत किया गया और गड़बड़ी की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए यह आवश्यक है कि पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए।
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