सुप्रीम कोर्ट से AAP को लगा झटका तो लोकतंत्र की दुहाई देने लगे संजय सिंह, कहा- एक चुनी हुई सरकार को बायपास करके...
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एल्डरमेन नियुक्त करने की दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की, इसे दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका बताया। मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस फैसले से पूरी तरह असहमत हैं।इसे भी पढ़ें: Chai Par Sameeksha: राहुल गांधी जाति जनगणना कराना चाहते हैं मगर अपनी जाति क्यों नहीं बताना चाहते?सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि यह फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियों के बिल्कुल विपरीत है... पूरा आदेश पढ़ने के बाद हम आगे क्या करना है, इसकी रणनीति बनाएंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें एलजी द्वारा किए गए किसी भी काम पर सवाल उठाने की आदत हो गई है।इसे भी पढ़ें: 'अरविंद केजरीवाल शेर हैं, वह ना टूटेंगे और ना मोदी के सामने झ
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एल्डरमेन नियुक्त करने की दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की, इसे दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका बताया। मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस फैसले से पूरी तरह असहमत हैं।
सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि यह फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियों के बिल्कुल विपरीत है... पूरा आदेश पढ़ने के बाद हम आगे क्या करना है, इसकी रणनीति बनाएंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें एलजी द्वारा किए गए किसी भी काम पर सवाल उठाने की आदत हो गई है।
चीफ जस्टिस (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि उपराज्यपाल एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर करीब 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा।