शरद के फोटो-नाम के इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अजित गुट, SC ने NCP SCP का सिंबल- तुरही बजाता आदमी के इस्तेमाल की शरद पवार को दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए एनसीपी एससीपी नाम और 'तुर्रा उड़ाने वाले आदमी' के प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति दी। अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग को शरद पवार गुट के चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुए शख्स 'को आधिकारिक तौर पर बंद करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अजीत पवार गुट को किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री में राकांपा संस्थापक शरद पवार के नाम या तस्वीर का उपयोग करने से भी रोक दिया।इसे भी पढ़ें: Raj Thackeray Meet Amit Shah: राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात, क्या हुई बात?न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप (अजित पवार गुट) अब एक अलग राजनीतिक दल हैं, इसलिए उनकी तस्वीर आदि का उपयोग क्यों करें। अब अपनी पहचान के साथ जाएं... आपने उनके साथ नहीं रहने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना आपका काम है। जब चुनाव आता है तो आपको उनके नाम की जरूरत होती है और जब चुनाव नहीं होते तो आपको उनकी जरूरत नहीं होती।इसे भी पढ़ें: क्या महायुति की पटरी पर दौड़ेगी MNS का गाड़ी? दिल्ली मे

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए एनसीपी एससीपी नाम और 'तुर्रा उड़ाने वाले आदमी' के प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति दी। अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग को शरद पवार गुट के चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुए शख्स 'को आधिकारिक तौर पर बंद करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अजीत पवार गुट को किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री में राकांपा संस्थापक शरद पवार के नाम या तस्वीर का उपयोग करने से भी रोक दिया।
इसे भी पढ़ें: Raj Thackeray Meet Amit Shah: राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात, क्या हुई बात?
इसे भी पढ़ें: क्या महायुति की पटरी पर दौड़ेगी MNS का गाड़ी? दिल्ली में राज ठाकरे और विनोद तावड़े की हुई मुलाकात, अब शाह से होगी बा
What's Your Reaction?






