ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले दिलीप घोष की मुश्किलें बढ़ीं, FIR दर्ज

पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में उनकी टिप्पणियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। घोष लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के बर्धमान-दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र से हिंदुत्व पार्टी के उम्मीदवार हैं। एएनआई ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष घोष को पत्रकारों से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जब दीदी (ममता बनर्जी) गोवा जाती हैं, तो वह खुद को गोवा की बेटी कहती हैं। जब वह त्रिपुरा जाती हैं तो कहती हैं कि वह त्रिपुरा की बेटी हैं। उसे पहले अपने पिता की पहचान करनी चाहिए।इसे भी पढ़ें: Mamata Banerjee पर टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष के खिलाफ प्राथमिकी दर्जयह 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान तृणमूल कांग्रेस के चुनावी नारे का संदर्भ बांग्ला निजेर मेयेकेई चाये (बंगाल अपनी बेटी चाहता है) के संदर्भ में था। दुर्गापुर निवासी काजल दास और मनोज चंद ने दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि घोष की टिप्पणियों ने मुख्यमंत्री की गोपनीयता में दखल दिया और उनकी

ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले दिलीप घोष की मुश्किलें बढ़ीं, FIR दर्ज
पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में उनकी टिप्पणियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। घोष लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के बर्धमान-दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र से हिंदुत्व पार्टी के उम्मीदवार हैं। एएनआई ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष घोष को पत्रकारों से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जब दीदी (ममता बनर्जी) गोवा जाती हैं, तो वह खुद को गोवा की बेटी कहती हैं। जब वह त्रिपुरा जाती हैं तो कहती हैं कि वह त्रिपुरा की बेटी हैं। उसे पहले अपने पिता की पहचान करनी चाहिए।

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यह 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान तृणमूल कांग्रेस के चुनावी नारे का संदर्भ बांग्ला निजेर मेयेकेई चाये (बंगाल अपनी बेटी चाहता है) के संदर्भ में था। दुर्गापुर निवासी काजल दास और मनोज चंद ने दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि घोष की टिप्पणियों ने मुख्यमंत्री की गोपनीयता में दखल दिया और उनकी विनम्रता का अपमान किया। घोष पर भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (जानबूझकर अपमान और उकसावे से सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना) और 509 (महिलाओं की गरिमा का अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के दिलीप घोष को महिलाओं के सम्मान और गरिमा के खिलाफ अपमानजनक, आक्रामक और अपमानजनक टिप्पणी" के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा नेता दिलीप घोष के खिलाफ टीएमसी ने  शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर दिए गए अपने विवादास्पद बयान पर खेद जताया।

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