पत्रकार की अनुचित हिरासत पर HC ने पुलिस को लगाई फटकार, महराष्ट्र सरकार से मुआवजा भी दिलवाया
जबरन वसूली के एक मामले में ठाणे के एक पत्रकार की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल अपराध के आरोप पर नियमित तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए और पुलिस के लिए यह समझदारी होगी कि वह पहले इसकी सत्यता की जांच कर ले। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने 22 अगस्त के अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार को पत्रकार अभिजीत पडले को ₹25,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि उन्हें तीन साल तक जेल में रखने के बाद उनकी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। इसे भी पढ़ें: SBI के अर्थशास्त्रियों का अनुमान, पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि घटकर 7.1 प्रतिशत रहेगीअदालत ने मुंबई पुलिस प्रमुख से पत्रकार को गिरफ्तार करने वाले शहर के वकोला पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के आचरण की जांच शुरू करने को भी कहा है। पडाले ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से मामले में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध घोषित करने की मांग की थी क्योंकि पुलिस ने पहले उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी नहीं किया था। धारा 41ए के तहत
जबरन वसूली के एक मामले में ठाणे के एक पत्रकार की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल अपराध के आरोप पर नियमित तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए और पुलिस के लिए यह समझदारी होगी कि वह पहले इसकी सत्यता की जांच कर ले। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने 22 अगस्त के अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार को पत्रकार अभिजीत पडले को ₹25,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि उन्हें तीन साल तक जेल में रखने के बाद उनकी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था।
अदालत ने मुंबई पुलिस प्रमुख से पत्रकार को गिरफ्तार करने वाले शहर के वकोला पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के आचरण की जांच शुरू करने को भी कहा है। पडाले ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से मामले में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध घोषित करने की मांग की थी क्योंकि पुलिस ने पहले उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी नहीं किया था। धारा 41ए के तहत, पुलिस किसी मामले में आरोपी व्यक्ति को अपना बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है और उस व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि पुलिस यह न मान ले कि गिरफ्तारी जरूरी है।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पडले के खिलाफ अपराध सात साल से कम कारावास से दंडनीय था और ऐसे में धारा 41ए के तहत उसे नोटिस दिया जाना चाहिए था। पीठ ने कहा कि पुलिस ने नोटिस तैयार किया था लेकिन उसे तामील नहीं किया गया। एचसी ने कहा कि धारा 41ए के तहत नोटिस का अस्तित्व यह मानने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी। अदालत ने कहा कि पडले की गिरफ्तारी सीआरपीसी के आदेशों का घोर उल्लंघन था।