पंजाब पंचायत चुनाव का एलान, 15 अक्टूबर को वोटिंग, यहां देखें पूरा शेड्यूल

पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बुधवार को ग्राम पंचायत चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। यह घोषणा राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने के कुछ दिनों बाद की गई है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में 13,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव 20 अक्टूबर तक होंगे। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने फरवरी में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पंचायतों को भंग कर दिया था। पंचायत चुनावों का कार्यक्रम पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू कर दी है। इसे भी पढ़ें: विभिन्न देशों के राजदूत पाकिस्तान में ‘राजनीतिक अराजकता’ पर गंभीर चिंता जता रहे हैं : Maryam Nawazचुनाव प्रक्रिया का कार्यक्रम नामांकन भरने की तिथि: 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तकनामांकन वापस लेने की तिथि: 7 अक्टूबरमतदान की तिथि: 15 अक्टूबरइसे भी पढ़ें: कैबिनेट में बदलाव के बाद मान सरकार का प्रशासनिक फेरबदल, 25 आईएएस समेत 124 अधिकारियों के किए तबादलेपंचायत भंग करने को लेकर विवादगौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले साल अगस्त में एक अधिसूचना के ज़रिए सभी 13,241 ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया था। हा

पंजाब पंचायत चुनाव का एलान, 15 अक्टूबर को वोटिंग, यहां देखें पूरा शेड्यूल
पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बुधवार को ग्राम पंचायत चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। यह घोषणा राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने के कुछ दिनों बाद की गई है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में 13,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव 20 अक्टूबर तक होंगे। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने फरवरी में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पंचायतों को भंग कर दिया था। पंचायत चुनावों का कार्यक्रम पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू कर दी है। 

इसे भी पढ़ें: विभिन्न देशों के राजदूत पाकिस्तान में ‘राजनीतिक अराजकता’ पर गंभीर चिंता जता रहे हैं : Maryam Nawaz

चुनाव प्रक्रिया का कार्यक्रम 
नामांकन भरने की तिथि: 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक
नामांकन वापस लेने की तिथि: 7 अक्टूबर
मतदान की तिथि: 15 अक्टूबर

इसे भी पढ़ें: कैबिनेट में बदलाव के बाद मान सरकार का प्रशासनिक फेरबदल, 25 आईएएस समेत 124 अधिकारियों के किए तबादले

पंचायत भंग करने को लेकर विवाद
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले साल अगस्त में एक अधिसूचना के ज़रिए सभी 13,241 ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया था। हालांकि, शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इस अधिसूचना को चुनौती दिए जाने के बाद आप सरकार को ग्राम पंचायतों को भंग करने की अपनी अधिसूचना वापस लेनी पड़ी। आखिरकार, सरकार ने पंचायतों को भंग करने के मामले में "तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण" निर्णय लेने के लिए अपने दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

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