नोएडा: फर्जी लाइसेंस पर बार संचालित करने के आरोप में प्रबंधक समेत चार गिरफ्तार
नोएडा के एक लोकप्रिय रेस्तरां में फर्जी लाइसेंस पर बार संचालित करने के आरोप में यहां के प्रबंधक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। आबकारी विभाग ने बताया कि शनिवार रात को सेक्टर 132 के ‘बुराश’ में छापेमारी के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। विभाग ने एक बयान में कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निरीक्षण कर रहा है। इसने कहा, ‘‘ जारी अभियान के तहत शनिवार को सेक्टर-132 रोहिल्लापुर में बुराश रेस्तरां में बिना लाइसेंस के शराब परोसने की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने मौके से चार आरोपियों आलोक झा (प्रबंधक), धर्मवीर कुमार, थांगलेनहाऊ चोंगलोई और सोनू को गिरफ्तार किया।’’ विभाग ने कहा, ‘‘ जब लाइसेंस मांगा गया तो धर्मवीर ने लाइसेंस की एक प्रति दिखाई। इसकी जांच कराने पर सामने आया कि विभाग की तरफ से ऐसा कोई लाइसेंस जारी ही नहीं किया गया।

नोएडा के एक लोकप्रिय रेस्तरां में फर्जी लाइसेंस पर बार संचालित करने के आरोप में यहां के प्रबंधक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। आबकारी विभाग ने बताया कि शनिवार रात को सेक्टर 132 के ‘बुराश’ में छापेमारी के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। विभाग ने एक बयान में कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निरीक्षण कर रहा है।
इसने कहा, ‘‘ जारी अभियान के तहत शनिवार को सेक्टर-132 रोहिल्लापुर में बुराश रेस्तरां में बिना लाइसेंस के शराब परोसने की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने मौके से चार आरोपियों आलोक झा (प्रबंधक), धर्मवीर कुमार, थांगलेनहाऊ चोंगलोई और सोनू को गिरफ्तार किया।’’
विभाग ने कहा, ‘‘ जब लाइसेंस मांगा गया तो धर्मवीर ने लाइसेंस की एक प्रति दिखाई। इसकी जांच कराने पर सामने आया कि विभाग की तरफ से ऐसा कोई लाइसेंस जारी ही नहीं किया गया। इस पर लाइसेंसधारी का नाम प्रणव निवासी सेक्टर-39 अंकित था।’’
इसी बीच, पुलिस ने रविवार को बताया कि सेक्टर-126 पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 और 471 (दस्तावेजों की जालसाजी से संबंधित) और आबकारी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि मामले में कानूनी कार्यवाही जारी है।
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