जेल जाने को तैयार बैठे थे संजय राउत, मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया

मानहानि के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद, राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई है। मुंबई के मझगांव में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हिरासत में लिए जाने के दौरान संजय राउत मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर कहा कि अब मैं जेल जाऊंगा। हालांकि उनके वकील ने जमानत अर्जी दाखिल कर दी।  मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील की जाएगी। संजय राउत के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया है। संजय राउत 15,000 का मुचलका भरकर कोर्ट से बाहर आ जाएंगे।इसे भी पढ़ें: Sanjay Raut को कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की सजा, किसके FIR पर हुआ एक्शन?इससे पहले ठाणे जिले के मीरा भयंदर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के संबंध में आरोप लगाए गए थे। शिकायत में कहा गया  कि आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में अपमानजनक हैं। ये बयान

जेल जाने को तैयार बैठे थे संजय राउत, मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया
मानहानि के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद, राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई है। मुंबई के मझगांव में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हिरासत में लिए जाने के दौरान संजय राउत मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर कहा कि अब मैं जेल जाऊंगा। हालांकि उनके वकील ने जमानत अर्जी दाखिल कर दी।  मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील की जाएगी। संजय राउत के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया है। संजय राउत 15,000 का मुचलका भरकर कोर्ट से बाहर आ जाएंगे।

इसे भी पढ़ें: Sanjay Raut को कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की सजा, किसके FIR पर हुआ एक्शन?

इससे पहले ठाणे जिले के मीरा भयंदर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के संबंध में आरोप लगाए गए थे। शिकायत में कहा गया  कि आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में अपमानजनक हैं। ये बयान आम जनता की नज़र में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं। आदेश के बाद, डॉ. मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने मीडिया को फैसले की जानकारी दी और उनके पति किरीट सोमैया ने इसे जीत बताया।

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