कांग्रेस ने कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ Delhi High Court का दरवाजा खटखटाया

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने उसके खिलाफ कर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के विरोध में मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस मामले का उल्लेख राजनीतिक दल के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया, जो इसे बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। पीठ ने कहा कि यदि क्रम में है, तो इसे कल सूचीबद्ध करें।  इसे भी पढ़ें: मोदी सरकार की गारंटी का वही हश्र होगा जो इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था : Mallikarjun Khargeपीठ में न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल हैं। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आकलन अधिकारी ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया कर मांग की थी, जब पार्टी की आय 199 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी।

कांग्रेस ने कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ Delhi High Court का दरवाजा खटखटाया
नयी दिल्ली। कांग्रेस ने उसके खिलाफ कर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के विरोध में मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस मामले का उल्लेख राजनीतिक दल के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया, जो इसे बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। पीठ ने कहा कि यदि क्रम में है, तो इसे कल सूचीबद्ध करें। 
 

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पीठ में न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल हैं। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आकलन अधिकारी ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया कर मांग की थी, जब पार्टी की आय 199 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी।

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