उत्तराखंड : लोहाघाट में छात्रा के अपहरण की कहानी झूठी निकली

उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट कस्बे में बुधवार को स्कूली छात्रा के अपहरण की कहानी झूठी निकली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। हालांकि, नाबालिग छात्रा से कथित रूप से आपसी सहमति से संबंध बनाने वाले नाबालिग छात्र को हिरासत में लेने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को बाल सुधार केंद्र, अल्मोड़ा भेज दिया गया। चंपावत के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि बुधवार को लोहाघाट में स्कूल जा रही छात्रा का कथित तौर पर चार अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण करने तथा दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा की अगुवाई में पुलिस की तीन टीम गठित की गयीं जिन्होंने सीसीटीवी सहित अन्य माध्यमों से घटना की जांच की और पीड़िता के बयान के साथ मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, जांच में पाया गया कि अपहरण की कहानी झूठी थी और छात्रा स्कूल न जाकर अपने स्कूल के एक नाबालिग छात्र के घर गयी और वहीं उन्होंने कथित तौर पर आपसी सहमति से संबंध बनाए। एसपी ने कहा कि मामले का खुलासा होने के बाद अपहरण की धाराओं को हटा दिया गया है जबकि पॉक्सो के तहत अन्य धा

उत्तराखंड : लोहाघाट में छात्रा के अपहरण की कहानी झूठी निकली

उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट कस्बे में बुधवार को स्कूली छात्रा के अपहरण की कहानी झूठी निकली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। हालांकि, नाबालिग छात्रा से कथित रूप से आपसी सहमति से संबंध बनाने वाले नाबालिग छात्र को हिरासत में लेने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को बाल सुधार केंद्र, अल्मोड़ा भेज दिया गया।

चंपावत के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि बुधवार को लोहाघाट में स्कूल जा रही छात्रा का कथित तौर पर चार अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण करने तथा दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा की अगुवाई में पुलिस की तीन टीम गठित की गयीं जिन्होंने सीसीटीवी सहित अन्य माध्यमों से घटना की जांच की और पीड़िता के बयान के साथ मेडिकल परीक्षण कराया गया।

पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, जांच में पाया गया कि अपहरण की कहानी झूठी थी और छात्रा स्कूल न जाकर अपने स्कूल के एक नाबालिग छात्र के घर गयी और वहीं उन्होंने कथित तौर पर आपसी सहमति से संबंध बनाए। एसपी ने कहा कि मामले का खुलासा होने के बाद अपहरण की धाराओं को हटा दिया गया है जबकि पॉक्सो के तहत अन्य धाराएं जोड़ दी गयी हैं।

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