अदालत ने मालवणी जहरीली शराब त्रासदी मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया, 10 को बरी किया
मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2015 के जहरीली शराब त्रासदी मामले में सोमवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराया और 10 अन्य को बरी कर दिया। इस घटना में यहां के मालवणी इलाके में 102 लोगों की मौत हो गई थी। आरोपियों को आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या समेत भारतीय दंड संहिता और बॉम्बे निषेध अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया। अदालत छह मई को सजा पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनेगी। जून 2015 में पश्चिमी उपनगर मलाड के मालवणी में लक्ष्मी नगर झुग्गी बस्ती में जहरीली शराब पीने से कम से कम 102 लोगों की मौत हो गई थी। आरोपियों को दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात से गिरफ्तार किया गया था।

मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2015 के जहरीली शराब त्रासदी मामले में सोमवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराया और 10 अन्य को बरी कर दिया। इस घटना में यहां के मालवणी इलाके में 102 लोगों की मौत हो गई थी।
आरोपियों को आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या समेत भारतीय दंड संहिता और बॉम्बे निषेध अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया। अदालत छह मई को सजा पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनेगी।
जून 2015 में पश्चिमी उपनगर मलाड के मालवणी में लक्ष्मी नगर झुग्गी बस्ती में जहरीली शराब पीने से कम से कम 102 लोगों की मौत हो गई थी। आरोपियों को दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात से गिरफ्तार किया गया था।
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