Uttarakhand High Court ने हल्द्वानी दंगे के मुख्य साजिशकर्ता को जारी वसूली नोटिस रद्द किया
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को जारी उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसमें उसे हंगामे के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए 2.6 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार की पीठ ने मलिक की उस याचिका पर शुक्रवार को इस आधार पर नोटिस रद्द कर दिया कि उनके खिलाफ आरोप अभी तक अदालत में साबित नहीं हुए हैं। हल्द्वानी नगर निगम ने 25 अप्रैल को मलिक को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर रकम चुकाने को कहा था। जेल में बंद मलिक ने नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा था कि उसके खिलाफ आरोप अभी तक अदालत में साबित नहीं हुए हैं और इसलिए वसूली नहीं की जानी चाहिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में आठ फरवरी को अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन पर मलिक द्वारा बनाए गए एक मदरसे और लोगों के प्रार्थना करने के स्थान को ध्वस्त करने के बाद हिंसा भड़क उठी।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को जारी उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसमें उसे हंगामे के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए 2.6 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया था।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार की पीठ ने मलिक की उस याचिका पर शुक्रवार को इस आधार पर नोटिस रद्द कर दिया कि उनके खिलाफ आरोप अभी तक अदालत में साबित नहीं हुए हैं।
हल्द्वानी नगर निगम ने 25 अप्रैल को मलिक को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर रकम चुकाने को कहा था। जेल में बंद मलिक ने नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा था कि उसके खिलाफ आरोप अभी तक अदालत में साबित नहीं हुए हैं और इसलिए वसूली नहीं की जानी चाहिए।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में आठ फरवरी को अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन पर मलिक द्वारा बनाए गए एक मदरसे और लोगों के प्रार्थना करने के स्थान को ध्वस्त करने के बाद हिंसा भड़क उठी।
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