Sandeshkhali में CBI की बिना अनुमति के जांच करने के मामले में बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली

संदेशखली में सीबीआई की बिना अनुमति के जांच करने के मामले में बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संदेशखली मामले में सीबीआई द्वारा बिना पूर्व सहमति के केस दर्ज करने को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका वैध है। जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका की स्वीकार्यता पर केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों और इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि बंगाल ने तथ्यों को छिपाया है। इसे भी पढ़ें: Breaking News | सुप्रीम कोर्ट का आदेश- तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता मांग सकती हैकोर्ट ने कहा कि चूंकि पश्चिम बंगाल ने 2018 में सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली थी, इसलिए एजेंसी राज्य के भीतर अपराधों के संबंध में एफआईआर दर्ज करना जारी नहीं रख सकती थी।लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अपनी याचिका में बंगाल ने यह भी कहा कि सीबीआई केंद्र के अधीन काम कर रही है।Supreme Court holds maintainable the West Bengal government’s suit challenging the Central Bureau of Investigation (CBI) undertaking investigation into the cases in the State without its st

Sandeshkhali में CBI की बिना अनुमति के जांच करने के मामले में बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली
संदेशखली में सीबीआई की बिना अनुमति के जांच करने के मामले में बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संदेशखली मामले में सीबीआई द्वारा बिना पूर्व सहमति के केस दर्ज करने को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका वैध है। जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका की स्वीकार्यता पर केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों और इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि बंगाल ने तथ्यों को छिपाया है।
 

इसे भी पढ़ें: Breaking News | सुप्रीम कोर्ट का आदेश- तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता मांग सकती है


कोर्ट ने कहा कि चूंकि पश्चिम बंगाल ने 2018 में सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली थी, इसलिए एजेंसी राज्य के भीतर अपराधों के संबंध में एफआईआर दर्ज करना जारी नहीं रख सकती थी।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अपनी याचिका में बंगाल ने यह भी कहा कि सीबीआई केंद्र के अधीन काम कर रही है।

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