Puja Khedkar का खुला एक और राज, फर्जी पहचान में और भी लोग शामिल, क्राइम ब्रांच ने बेल का किया विरोध
दिल्ली पुलिस ने अपने आवेदन में कहा है कि पूर्व आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर ओबीसी और गैर-क्रीमी लेयर आरक्षण लाभ की हकदार नहीं थीं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए उनके आवेदन में जानकारी को गलत तरीके से पेश करने में मदद करने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई थी। खेडकर की पहचान धोखाधड़ी मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत (गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा) का भी विरोध किया है और कहा है कि इस कदम से चल रही जांच में काफी बाधा आ सकती है। उनकी अंतरिम सुरक्षा आज तक लागू है।इसे भी पढ़ें: Puja Khedkar को दिल्ली HC से राहत, 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोकइस मामले का सार्वजनिक विश्वास पर व्यापक प्रभाव है। इसका सीधा प्रभाव पूरी परीक्षा और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता पर पड़ता है। साक्ष्य के अन्य रूप भी हैं, जैसे ईमेल, पाठ संदेश, भौतिक रिकॉर्ड (जो अभी तक अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं), या यहां तक कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी। अगर जांच के शुरुआती चरण में सुरक्षा दी गई तो खेडकर इन्हें बदल या नष्ट कर
दिल्ली पुलिस ने अपने आवेदन में कहा है कि पूर्व आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर ओबीसी और गैर-क्रीमी लेयर आरक्षण लाभ की हकदार नहीं थीं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए उनके आवेदन में जानकारी को गलत तरीके से पेश करने में मदद करने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई थी। खेडकर की पहचान धोखाधड़ी मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत (गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा) का भी विरोध किया है और कहा है कि इस कदम से चल रही जांच में काफी बाधा आ सकती है। उनकी अंतरिम सुरक्षा आज तक लागू है।
इस मामले का सार्वजनिक विश्वास पर व्यापक प्रभाव है। इसका सीधा प्रभाव पूरी परीक्षा और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता पर पड़ता है। साक्ष्य के अन्य रूप भी हैं, जैसे ईमेल, पाठ संदेश, भौतिक रिकॉर्ड (जो अभी तक अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं), या यहां तक कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी। अगर जांच के शुरुआती चरण में सुरक्षा दी गई तो खेडकर इन्हें बदल या नष्ट कर सकते है।
पूजा खेडकर ने कथित तौर पर ओबीसी श्रेणी का लाभ पाने के लिए अपने यूपीएससी आवेदन में जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। यूपीएससी ने पिछले महीने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से रोक दिया।
जांच से पता चला है कि पूजा खेडकर ने आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए अपने यूपीएससी आवेदन में दिखाया था कि उनके माता-पिता तलाक की डिक्री द्वारा कानूनी रूप से अलग हो गए थे। हालाँकि, वास्तव में, उसके माता-पिता अलग नहीं हुए थे और एक साथ रह रहे थे। पूजा खेडकर और उनके परिवार के कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) के विश्लेषण से पता चला कि माता-पिता लगातार एक-दूसरे के संपर्क में थे और ज्यादातर समय उनका स्थान भी एक ही था।