Nagarjuna Akkineni द्वारा संपर्क किए जाने के बाद हाई कोर्ट ने N-Convention के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी
अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी के कन्वेंशन सेंटर - एन-कन्वेंशन - को हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी (HYDRA) ने शनिवार सुबह 24 अगस्त को ढहा दिया। अभिनेता ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक बयान में इस ध्वस्तीकरण को 'गैरकानूनी' बताया और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया।नागार्जुन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटायानागार्जुन की टीम के अनुसार, तेलंगाना हाई कोर्ट ने एन-कन्वेंशन के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उनकी टीम द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "हाई कोर्ट ने नागार्जुन, एन-कन्वेंशन के स्वामित्व वाली संरचनाओं के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने का आदेश दिया। अभिनेता ने स्थगन आदेश के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें यह आदेश दिया गया। न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार ने जांच की। हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है।" इसे भी पढ़ें: फैशन इन्फ्लुएंसर Insha Ghaii ने अपने पति Ankit Kalra की मौत का कारण बताया, कैसे गयी 29 साल के एक जवान लड़के की जान?ध्वस्तीकरण की खबर फैलने के बाद, अभिनेता ने इस पर प्रतिक्रिया दी

इसे भी पढ़ें: फैशन इन्फ्लुएंसर Insha Ghaii ने अपने पति Ankit Kalra की मौत का कारण बताया, कैसे गयी 29 साल के एक जवान लड़के की जान?
इसे भी पढ़ें: Kangana Ranaut की फिल्म Emergency पर गुरुद्वारा कमेटी ने प्रतिबंध लगाने की मांग की, कहा- 'सिख समुदाय का अपमान'
Pained by the unlawful manner of demolition carried out in respect of N Convention, contrary to existing stay orders and Court cases.
— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) August 24, 2024
I thought it fit to issue this statement to place on record certain facts for protecting my reputation and to indicate that we have not done any…
What's Your Reaction?






