Kolkata Rape and Murder मामले में RG Kar Hospital के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज, वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए SIT गठित

कोलकाता। कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है।एसजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्जइस बीच, सीबीआई ने भी स्वास्थ्य सुविधा में एक डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या की जांच के सिलसिले में सोमवार को लगातार चौथे दिन घोष से पूछताछ की। घोष, जिन्होंने 11 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया था, से पिछले तीन दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कई घंटों तक पूछताछ की है। अधिकारी ने कहा कि उनके कुछ बयान मामले में पूछताछ किए जा रहे अन्य लोगों के बयानों से मेल नहीं खाते। डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद प्रिंसिपल से उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई, उन्होंने इसके बाद किससे संपर्क किया और उन्होंने माता-पिता को शव देखने से पहले लगभग तीन घंटे तक इंतजार क्यों कराया। उनसे पूछा गया कि 9 अगस्त को स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव मिलने के बाद सेमिनार हॉल से सटे कमरों के जीर्णोद्धार का आदेश किसने दिया था।

Kolkata Rape and Murder मामले में RG Kar Hospital के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज, वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए SIT गठित

कोलकाता। कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है।

एसजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

इस बीच, सीबीआई ने भी स्वास्थ्य सुविधा में एक डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या की जांच के सिलसिले में सोमवार को लगातार चौथे दिन घोष से पूछताछ की। घोष, जिन्होंने 11 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया था, से पिछले तीन दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कई घंटों तक पूछताछ की है। अधिकारी ने कहा कि उनके कुछ बयान मामले में पूछताछ किए जा रहे अन्य लोगों के बयानों से मेल नहीं खाते। डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद प्रिंसिपल से उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई, उन्होंने इसके बाद किससे संपर्क किया और उन्होंने माता-पिता को शव देखने से पहले लगभग तीन घंटे तक इंतजार क्यों कराया। उनसे पूछा गया कि 9 अगस्त को स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव मिलने के बाद सेमिनार हॉल से सटे कमरों के जीर्णोद्धार का आदेश किसने दिया था।

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वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी गठित की 

पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इसी अस्पताल में बीते दिनों एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव बरामद हुआ था। चार सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद राज्य पुलिस अकादमी के महानिरीक्षक (आईजी) डॉ. प्रणव कुमार करेंगे। पश्चिम बंगाल गृह विभाग की ओर से 16 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार, एसआईटी को सरकारी विभागों और निजी एजेंसियों से जांच के लिए कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज तक पहुंच की छूट होगी। विशेष सचिव ने हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा है, ‘‘मुझे जनवरी 2021 से अब तक की अवधि के दौरान आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने के लिए एक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया गया है।’’

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 एक महीने के भीतर देनी होगी रिपोर्ट

 एसआईटी को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जांच के दौरान कुमार को मुर्शिदाबाद रेंज के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) वकार रजा, राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की डीआईजी ​​सोमा दास मित्रा और कोलकाता सेंट्रल के पुलिस उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी सहायता करेंगे। एसआईटी का गठन ऐसे समय में किया गया है जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसी अस्पताल में (सीबीआई) प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना की जांच कर रहा है।

सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को ड्यूटी के दौरान स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से आक्रोषित देश भर के चिकित्सक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पीड़िता के लिए न्याय और कार्यस्थलों पर बेहतर सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।

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