Kerala के पुलिस अधिकारी पर हमला करने के मामले में चार माओवादियों को सश्रम कारावास
केरल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने, धमकी देने और आगजनी से संबंधित 2014 के एक मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को चार माओवादियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार केरल के एर्नाकुलम में एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी रूपेश को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 2.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एक अन्य दोषी कन्याकुमारी को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 1.05 लाख रुपये के जुर्माना लगाया गया। बयान के मुताबिक अनूप को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने दोषी इब्राहिम को छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मामला मूल रूप से वेल्लामुंडा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। बाद में दो जनवरी 2016 को एनआईए ने फिर से मामला दर्ज किया था।

केरल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने, धमकी देने और आगजनी से संबंधित 2014 के एक मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को चार माओवादियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई।
एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार केरल के एर्नाकुलम में एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी रूपेश को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 2.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
एक अन्य दोषी कन्याकुमारी को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 1.05 लाख रुपये के जुर्माना लगाया गया। बयान के मुताबिक अनूप को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अदालत ने दोषी इब्राहिम को छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मामला मूल रूप से वेल्लामुंडा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। बाद में दो जनवरी 2016 को एनआईए ने फिर से मामला दर्ज किया था।
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