Kaushambi में मां की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

कौशांबी जिले की एक अदालत ने अपनी मां की हत्या के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने बताया कि करीब सात वर्ष पुराने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आज जिला अदालत के अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) विष्णु देव सिंह ने कैलाश रैदास को अपनी मां की हत्या करने का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मिश्रा के मुताबिक, 31 मई 2017 को असदुल्लापुर रोही निवासी ज्ञानमती द्वारा जिले के कोखराज थाने में तहरीर देकर कहा गया था कि उसके बड़े भाई कैलाश रैदास ने अपनी मां राजपति देवी से विवाद के दौरान गाली गलौज करते हुए उनकी पीठ पर चाकू मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

Kaushambi में मां की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

कौशांबी जिले की एक अदालत ने अपनी मां की हत्या के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने बताया कि करीब सात वर्ष पुराने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आज जिला अदालत के अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) विष्णु देव सिंह ने कैलाश रैदास को अपनी मां की हत्या करने का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मिश्रा के मुताबिक, 31 मई 2017 को असदुल्लापुर रोही निवासी ज्ञानमती द्वारा जिले के कोखराज थाने में तहरीर देकर कहा गया था कि उसके बड़े भाई कैलाश रैदास ने अपनी मां राजपति देवी से विवाद के दौरान गाली गलौज करते हुए उनकी पीठ पर चाकू मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

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