Karnataka: अदालत ने जद (एस) नेता सूरज रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के एक मामले में जनता दल (सेक्युलर) के विधान पार्षद (एमएलसी) सूरज रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पहले अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। विशेष लोक अभियोजक ने सूरज रेवन्ना को जमानत देने के खिलाफ दलीलें दी थीं। सूरज होलेनरसिपुरा के विधायक एच.डी. रेवन्ना के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। विशेष लोक अभियोजक ने दलील दी कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। साथ ही कहा कि सूरज को जमानत देने से इस मामले में सबूत नष्ट हो सकते हैं। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के एक मामले में जनता दल (सेक्युलर) के विधान पार्षद (एमएलसी) सूरज रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पहले अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
विशेष लोक अभियोजक ने सूरज रेवन्ना को जमानत देने के खिलाफ दलीलें दी थीं। सूरज होलेनरसिपुरा के विधायक एच.डी. रेवन्ना के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं।
विशेष लोक अभियोजक ने दलील दी कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। साथ ही कहा कि सूरज को जमानत देने से इस मामले में सबूत नष्ट हो सकते हैं। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
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