Kangana Ranaut's Emergency Release | बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से कहा, कंगना रनौत की 'इमरजेंसी' की रिलीज पर एक हफ्ते में फैसला लें

कंगना रनौत  ने अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए अपनी निजी प्रोपर्टी बेंच दी लेकिन अब सासंद होने के बाद भी वह अपनी फिल्म की रिलीज के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को भारत के सेंसर बोर्ड ने अधर में लटका दिया है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी का पैंच फंसने के बार एक्ट्रेस ने फिल्म की रिलीज के लिए कानूनी लड़ाई का रुख किया हैं। ऐसे में मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई की हैं। कंगना रनौत अभिनीत फिल्म 'इमरजेंसी' को सर्टिफिकेट जारी करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की संशोधन समिति को 25 सितंबर तक फैसला लेने और फिल्म के निर्माता को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया। जस्टिस बी पी कोलाबावाला और फिरदौस पी पूनीवाला की खंडपीठ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएफसी ने कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' को दिए गए सर्टिफिकेट को अवैध और मनमाने तरीके से रोकने का आरोप लगाया था।इस मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। इस साल की शुरुआत में ट्

Kangana Ranaut's Emergency Release | बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से कहा, कंगना रनौत की 'इमरजेंसी' की रिलीज पर एक हफ्ते में फैसला लें
कंगना रनौत  ने अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए अपनी निजी प्रोपर्टी बेंच दी लेकिन अब सासंद होने के बाद भी वह अपनी फिल्म की रिलीज के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को भारत के सेंसर बोर्ड ने अधर में लटका दिया है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी का पैंच फंसने के बार एक्ट्रेस ने फिल्म की रिलीज के लिए कानूनी लड़ाई का रुख किया हैं। ऐसे में मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई की हैं। कंगना रनौत अभिनीत फिल्म 'इमरजेंसी' को सर्टिफिकेट जारी करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की संशोधन समिति को 25 सितंबर तक फैसला लेने और फिल्म के निर्माता को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया। जस्टिस बी पी कोलाबावाला और फिरदौस पी पूनीवाला की खंडपीठ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएफसी ने कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' को दिए गए सर्टिफिकेट को अवैध और मनमाने तरीके से रोकने का आरोप लगाया था।

इस मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। इस साल की शुरुआत में ट्रेलर के अनावरण के बाद से ही कंगना की फिल्म सुर्खियों में है। फिल्म में अभिनेत्री पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं।
 
कोर्ट ने कहा- वह सेंसर बोर्ड को प्रमाणपत्र देने का निर्देश नहीं दे सकता 
इससे पहले, फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले, निर्माताओं ने अपनी फिल्म के लिए प्रमाणन की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। अपने फैसले में, हाई कोर्ट ने कहा कि वह सेंसर बोर्ड को प्रमाणपत्र देने का निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का खंडन करेगा। मध्य प्रदेश कोर्ट ने सीबीएफसी को उन सिख समूहों के प्रतिनिधित्व को सुनने का निर्देश दिया जिन्होंने उसके समक्ष याचिका दायर की थी।
 

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इस सप्ताह की शुरुआत में, चंडीगढ़ कोर्ट ने कंगना और अन्य को उनकी आगामी फिल्म में सिखों की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत पर नोटिस जारी किया। चंडीगढ़ जिला अदालत ने अधिवक्ता रविंदर सिंह बस्सी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किए, जो एनजीओ लॉयर्स फॉर ह्यूमैनिटी के अध्यक्ष भी हैं। प्रतिवादियों को 5 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।
 

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फिल्म के बारे में
कंगना रनौत द्वारा लिखित और निर्देशित, इमरजेंसी में अनुपम खेर, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन, श्रेयस तलपड़े, विशाक नायर और दिवंगत सतीश कौशिक भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। ज़ी स्टूडियोज़ और मणिकर्णिका फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म का संगीत संचित बलहारा ने दिया है तथा पटकथा और संवाद रितेश शाह ने लिखे हैं।


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