Jet Airways के संस्थापक नरेश गोयल को 2 महीने की अंतरिम जमानत, पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मेडिकल आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ ने गोयल को ₹1 लाख की जमानत राशि देने और ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि आवेदक (गोयल) को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। वह लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेंगे। उच्च न्यायालय ने गोयल को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया।इसे भी पढ़ें: 'राम मंदिर का फैसला पलट देंगे राहुल गांधी!', आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा- शाह बानो मामले की तरह...इससे पहले 3 अप्रैल को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया की उन्होंने जीने की इच्छा खो दी है। अदालत ने कैंसर से पीड़ित गोयल की मेडिकल ग्राउंड पर बेल पेटीशन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति एनजे जमादार की एकल न्यायाधीश पीठ ने निर्देश दिया कि गोयल को 6 मई तक उस निजी अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जाएगी जहां वह भर

Jet Airways के संस्थापक नरेश गोयल को  2 महीने की अंतरिम जमानत, पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मेडिकल आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ ने गोयल को ₹1 लाख की जमानत राशि देने और ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि आवेदक (गोयल) को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। वह लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेंगे। उच्च न्यायालय ने गोयल को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: 'राम मंदिर का फैसला पलट देंगे राहुल गांधी!', आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा- शाह बानो मामले की तरह...

इससे पहले 3 अप्रैल को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया की उन्होंने जीने की इच्छा खो दी है। अदालत ने कैंसर से पीड़ित गोयल की मेडिकल ग्राउंड पर बेल पेटीशन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति एनजे जमादार की एकल न्यायाधीश पीठ ने निर्देश दिया कि गोयल को 6 मई तक उस निजी अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जाएगी जहां वह भर्ती हैं, जब अदालत अपना आदेश पारित करेगी। गोयल ने यह कहते हुए चिकित्सा और मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है कि वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों कैंसर से पीड़ित हैं।

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नरेश गोयल के स्वास्थ्य को परेशान करने वाला बताते हुए साल्वे ने कहा कि हमने दुनिया को इतना देख लिया है कि यह पता चल सके कि जिसकी पत्नी मर रही है उसका मानसिक स्वास्थ्य क्या होगा। आदमी जीने की इच्छा खो चुका है। वह कहता है कि वह क्या करेगा उसे जेल में रहना होगा। वह कोई युवा नहीं है। 

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