High Court ने Haryana को एक सप्ताह में Shambhu Border पर लगाए गए बैरिकेड्स हटाने का आदेश दिया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार को अंबाला के निकट शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया।हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर कूच करने की घोषणा की थी। इसे भी पढ़ें: बैंकों में आंतरिक खातों का हो रहा दुरुपयोग, RBI ने चिंता व्यक्त करते हुए दिया बड़ा आदेशपंजाब और हरियाणा के बीच सीमा सील करने के खिलाफ दायर याचिका पर यह निर्देश दिए गए। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि अदालत ने हरियाणा सरकार को सात दिनों के भीतर बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश दिया है। इसे भी पढ़ें: 1 बच्चे का नियम भारत में भी होगा लागू? ऑस्ट्रिया से लौटते ही क्या बड़ा खेल करने वाले हैं मोदी अदालत ने यह भी कहा कि यदि कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह कानून के अनुसार निवारक कार्रवाई कर सकती है।

High Court ने Haryana को एक सप्ताह में Shambhu Border पर लगाए गए बैरिकेड्स हटाने का आदेश दिया
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार को अंबाला के निकट शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया।हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर कूच करने की घोषणा की थी।
 

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पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा सील करने के खिलाफ दायर याचिका पर यह निर्देश दिए गए। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि अदालत ने हरियाणा सरकार को सात दिनों के भीतर बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश दिया है।
 

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अदालत ने यह भी कहा कि यदि कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह कानून के अनुसार निवारक कार्रवाई कर सकती है।

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