Ghaziabad में युवती से दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप में मौलवी गिरफ्तार

गाजियाबाद में पुलिस ने 32 वर्षीय एक मौलवी को एक युवती से दुष्कर्म करने और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विवेक चंद्र यादव ने इस मामले में दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि गाजियाबाद जिले में मसूरी थाना इलाके की एक युवती (22) दो वर्ष पूर्व मौलवी जब्‍बार के यहां पढ़ने जाती थी और उसी दौरान मौलवी ने उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। डीसीपी ने शिकायत के हवाले से कहा, ‘‘इसके बाद से मौलवी उसे डरा-धमकाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। वह उसे धमकी देता था कि अगर वह उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तो वह उसका वीडियो सार्वजनिक कर देगा।’’ यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले मामले का वीडियो गांव में सार्वजनिक हो गया जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पीड़िता के माता-पिता को इस बारे में सूचित किया। उन्होंने बताया कि इसके बाद मौलवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। यादव ने बताया कि पुलिस ने मामले में आरोपी मौलवी के खिलाफ 376 (दुष्कर्म), 328 (अपराध करने के इरादे से नशीला पदार्थ

Ghaziabad में युवती से दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप में मौलवी गिरफ्तार

गाजियाबाद में पुलिस ने 32 वर्षीय एक मौलवी को एक युवती से दुष्कर्म करने और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विवेक चंद्र यादव ने इस मामले में दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि गाजियाबाद जिले में मसूरी थाना इलाके की एक युवती (22) दो वर्ष पूर्व मौलवी जब्‍बार के यहां पढ़ने जाती थी और उसी दौरान मौलवी ने उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया।

डीसीपी ने शिकायत के हवाले से कहा, ‘‘इसके बाद से मौलवी उसे डरा-धमकाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। वह उसे धमकी देता था कि अगर वह उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तो वह उसका वीडियो सार्वजनिक कर देगा।’’

यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले मामले का वीडियो गांव में सार्वजनिक हो गया जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पीड़िता के माता-पिता को इस बारे में सूचित किया। उन्होंने बताया कि इसके बाद मौलवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

यादव ने बताया कि पुलिस ने मामले में आरोपी मौलवी के खिलाफ 376 (दुष्कर्म), 328 (अपराध करने के इरादे से नशीला पदार्थ देना) और 506 (आपराधिक धमकी) समेत भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

डीसीपी ने बताया कि मौलवी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस उन दोषियों का पता लगा रही है जिन्होंने जानबूझकर वीडियो सार्वजनिक किया।

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