Delhi में ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को कुचला

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में शनिवार तड़के एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके कारण मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक पीयूष और अंकुर मोटरसाइकिल पर सवार थे और उत्तराखंड के हरिद्वार से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। उनके दो अन्य दोस्त दूसरी मोटरसाइकिल पर थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब वे हनुमान मंदिर फ्लाईओवर रिंग रोड के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे पीयूष और अंकुर गंभीर रूप से घायल हो गए।पुलिस ने बताया कि दोनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, दिल्ली के महरौली में रहने वाले दोनों युवकों ने मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं पहना था। अधिकारी ने कहा कि आरोपी ट्रक चालक की पहचान 38 वर्षीय सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जिसे एक ऑटो चालक की मदद से पकड़ा गया जिसने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने कहा कि इस दुर्घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेज रफ्तार से वाहन चलाना) और 304ए (लापरवाही

Delhi में ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को कुचला

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में शनिवार तड़के एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके कारण मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक पीयूष और अंकुर मोटरसाइकिल पर सवार थे और उत्तराखंड के हरिद्वार से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

उनके दो अन्य दोस्त दूसरी मोटरसाइकिल पर थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब वे हनुमान मंदिर फ्लाईओवर रिंग रोड के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे पीयूष और अंकुर गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि दोनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, दिल्ली के महरौली में रहने वाले दोनों युवकों ने मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं पहना था।

अधिकारी ने कहा कि आरोपी ट्रक चालक की पहचान 38 वर्षीय सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जिसे एक ऑटो चालक की मदद से पकड़ा गया जिसने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने कहा कि इस दुर्घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेज रफ्तार से वाहन चलाना) और 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत कश्मीरी गेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।

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