Delhi : उपराज्यपाल ने दिया DUSIB के दो गैर आधिकारिक सदस्यों को बर्खास्त करने का आदेश
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के दो गैर आधिकारिक सदस्यों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है जो शहरी नियोजन में बिना किसी अपेक्षित योग्यता के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में काम कर रहे थे। राज निवास के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सक्सेना ने डीयूएसआईबी अधिनियम 2010 की धारा 4(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि बर्खास्त किए गैर आधिकारिक सदस्यों में से एक ने डीयूएसआईबी में विशेषज्ञ सदस्य के रुप में नौ वर्षों तक काम किया, जबकि दूसरे व्यक्ति को नौ मार्च 2022 को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि दोनों कानून का उल्लंघन कर भारी पारिश्रमिक ले रहे थे। एक अधिकारी ने कहा कि सक्सेना ने एक सप्ताह के भीतर आवश्यक योग्यताएं पूरी करने वाले विशेषज्ञ सदस्यों के नामों की एक सूची भी मांगी है। उपराज्यपाल ने प्रशासनिक विभाग को डीयूएसआईबी के बोर्ड सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने का भी निर्देश दिया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के दो गैर आधिकारिक सदस्यों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है जो शहरी नियोजन में बिना किसी अपेक्षित योग्यता के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में काम कर रहे थे। राज निवास के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सक्सेना ने डीयूएसआईबी अधिनियम 2010 की धारा 4(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि बर्खास्त किए गैर आधिकारिक सदस्यों में से एक ने डीयूएसआईबी में विशेषज्ञ सदस्य के रुप में नौ वर्षों तक काम किया, जबकि दूसरे व्यक्ति को नौ मार्च 2022 को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।
उन्होंने कहा कि दोनों कानून का उल्लंघन कर भारी पारिश्रमिक ले रहे थे। एक अधिकारी ने कहा कि सक्सेना ने एक सप्ताह के भीतर आवश्यक योग्यताएं पूरी करने वाले विशेषज्ञ सदस्यों के नामों की एक सूची भी मांगी है। उपराज्यपाल ने प्रशासनिक विभाग को डीयूएसआईबी के बोर्ड सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने का भी निर्देश दिया है।
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