BMW Hit And Run Case: मुख्य आरोपी मिहिर शाह पर एक्शन, 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया

मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में प्राथमिक संदिग्ध मिहिर शाह को बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। शिव सेना नेता राजेश शाह के बेटे शाह को लगभग 60 घंटे तक चली राज्यव्यापी तलाशी के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है, उनके पास आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने निर्देश दिया है कि हिट एंड रन मामले में दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी राजेश शाह को पार्टी से सस्पेंड करने पर उनका कहना है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़िता का साथ देना प्राथमिकता होनी चाहिए।इसे भी पढ़ें: कोस्टल रोड से मुंबई के लोगों को काफी राहत मिलेगी, CM शिंदे बोले- लोग सीधे एयरपोर्ट तक जा सकेंगेघटना का विवरणशाह 7 जुलाई से गिरफ्तारी से बच रहे थे, जब उन्होंने कथित तौर पर दक्षिण-मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। टक्कर के परिणामस्वरूप पीछे की सीट पर बैठी 45 वर्षीय कावेरी नखवा की मौत हो गई, जबकि उनके पति प्रदीप घायल हो

BMW Hit And Run Case: मुख्य आरोपी मिहिर शाह पर एक्शन, 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया

मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में प्राथमिक संदिग्ध मिहिर शाह को बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। शिव सेना नेता राजेश शाह के बेटे शाह को लगभग 60 घंटे तक चली राज्यव्यापी तलाशी के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है, उनके पास आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने निर्देश दिया है कि हिट एंड रन मामले में दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी राजेश शाह को पार्टी से सस्पेंड करने पर उनका कहना है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़िता का साथ देना प्राथमिकता होनी चाहिए।

इसे भी पढ़ें: कोस्टल रोड से मुंबई के लोगों को काफी राहत मिलेगी, CM शिंदे बोले- लोग सीधे एयरपोर्ट तक जा सकेंगे

घटना का विवरण

शाह 7 जुलाई से गिरफ्तारी से बच रहे थे, जब उन्होंने कथित तौर पर दक्षिण-मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। टक्कर के परिणामस्वरूप पीछे की सीट पर बैठी 45 वर्षीय कावेरी नखवा की मौत हो गई, जबकि उनके पति प्रदीप घायल हो गए।

कोर्ट में पुलिस की दलीलें

सेवरी अदालत में, पुलिस ने यह निर्धारित करने के लिए शाह की हिरासत के लिए तर्क दिया कि कितने लोगों ने घटना के बाद उसकी सहायता की और किसने उसे पकड़ने से बचने में मदद की। उन्हें यह भी सत्यापित करना होगा कि क्या शाह के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और छोड़ी गई कार नंबर प्लेट की जांच करनी है। पुलिस ने शुरू में सात दिन की हिरासत का अनुरोध किया था।

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बचाव पक्ष के प्रतिवाद

शाह के वकील ने तर्क दिया कि मिहिर और उसके ड्राइवर दोनों से एक साथ पूछताछ की गई थी और शाह ने पहले ही दुर्घटना स्थल पर घटना का विवरण दिया था। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पुलिस ने शाह की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं कराया और आगे की पुलिस हिरासत की आवश्यकता पर सवाल उठाया। 

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