Bhadohi में सगे भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक अदालत ने अपने सगे बड़े भाई कीहत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। यह घटना करीब एक साल पहले की है। जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडेय ने बताया की जिला एवं सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक की अदालत ने आज आरोपी सुरेंद्र यादव को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की पत्नी राजकुमारी को देने आदेश पारित किया। भदोही की पुलिस अधीक्षक (एसपी) मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि यह घटना जिले के सुरयावा थाना इलाके के पकरी कलां वारी गांव में 10 मार्च 2023 की रात को उस वक़्त हुई जब राजनाथ यादव खाना खाने के बाद घर के दरवाजे पर खड़े थे,तभी अचानक राजनाथ के छोट भाई सुरेंद्र कुमार यादव ने गंडासे से उनकी गर्दन पर वार किया, जिससे राजनाथ की मौके पर मौत हो गयी। सुरेंद्र ने जमीनी विवाद के रंजिश में भाई की हत्या की थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना के दूसरे दिन मृतक की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया और पु

Bhadohi में सगे भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक अदालत ने अपने सगे बड़े भाई कीहत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। यह घटना करीब एक साल पहले की है।

जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडेय ने बताया की जिला एवं सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक की अदालत ने आज आरोपी सुरेंद्र यादव को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।

इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की पत्नी राजकुमारी को देने आदेश पारित किया। भदोही की पुलिस अधीक्षक (एसपी) मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि यह घटना जिले के सुरयावा थाना इलाके के पकरी कलां वारी गांव में 10 मार्च 2023 की रात को उस वक़्त हुई जब राजनाथ यादव खाना खाने के बाद घर के दरवाजे पर खड़े थे,तभी अचानक राजनाथ के छोट भाई सुरेंद्र कुमार यादव ने गंडासे से उनकी गर्दन पर वार किया, जिससे राजनाथ की मौके पर मौत हो गयी।

सुरेंद्र ने जमीनी विवाद के रंजिश में भाई की हत्या की थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना के दूसरे दिन मृतक की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायायलय में दाखिल किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने मामले में आज सजा सुनाई।

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