Arvind Kejriwal को अंतरिम ज़मानत देने से Supreme Court ने किया इनकार, सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। यह मामला कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा है। अदालत ने सीबीआई को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती दी थी और ज़मानत मांगी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई 23 अगस्त को तय की और कहा कि "फ़िलहाल अंतरिम ज़मानत नहीं दी जा सकती"। इसे भी पढ़ें: केवीआईसी ने स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देते हुए पिछले साल 10 लाख से अधिक नौकरियां पैदा कीं: अध्यक्ष मनोज गोयलदिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय राजधानी में AAP सरकार की अब रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ़्तार किया था। बाद में उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ़्तार किया था।सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी थी। सोमवार को शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जब उनके लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तत्काल सुनवाई की मांग की। इसे भी पढ़ें: Jammu-Kashmir Enc

Arvind Kejriwal को अंतरिम ज़मानत देने से  Supreme Court ने किया इनकार, सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। यह मामला कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा है। अदालत ने सीबीआई को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती दी थी और ज़मानत मांगी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई 23 अगस्त को तय की और कहा कि "फ़िलहाल अंतरिम ज़मानत नहीं दी जा सकती"।
 

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दिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय राजधानी में AAP सरकार की अब रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ़्तार किया था। बाद में उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ़्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी थी। सोमवार को शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जब उनके लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तत्काल सुनवाई की मांग की।
 

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी वैध थी, साथ ही उसने कहा था कि केंद्रीय एजेंसी के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी तभी की गई जब पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए गए और मंजूरी प्राप्त की गई। सीबीआई ने तर्क दिया था कि आप सुप्रीमो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।
 
केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के राष्ट्रीय संयोजक और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में, उन्हें "पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण [बुरे इरादे से] और बाहरी विचारों के लिए घोर उत्पीड़न और उत्पीड़न" का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा, "...यह स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साक्ष्य का चक्र उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद बंद हो गया। प्रतिवादी (सीबीआई) के कृत्यों से किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं पाई जा सकती है।"

केजरीवाल की जमानत शीर्ष अदालत के समक्ष तब आई जब कुछ दिनों पहले ही आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी मामले में 17 महीने जेल में बिताने के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी।

केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करने में अनियमितताएं की गईं और 2022 में दिल्ली सरकार द्वारा लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद नीति को रद्द कर दिया गया था।

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