354, 354 (ए) के तहत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय, अब करना पड़ेगा ट्रायल का सामना

दिल्ली की अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर मामले में भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये आरोप तय किए गए हैं। दो धाराओं में बृभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। पूर्व भाजपा सांसद पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध का भी आरोप लगाया गया है। 2023 में दो बार पहलवानों को बृज भूषण के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा था। तमाम विवादों के बीच बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है और वो खुद चुनावी मैदान में नहीं हैं। उनके बेटे को टिकट दिया गया है।  इसे भी पढ़ें: पंजाब के खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह ने दाखिल किया नामांकन, हाईकोर्ट ने रिहा करने की मांग ठुकरा दी थी  दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र धारा 354, 354 (ए) के तहत दायर किया गया था। मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट में सीआरपीसी 164 के तहत 44 गवाहों के बयान दर्ज हैं। छह पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि बृज भूषण पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ औ

354, 354 (ए) के तहत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय, अब करना पड़ेगा ट्रायल का सामना

दिल्ली की अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर मामले में भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये आरोप तय किए गए हैं। दो धाराओं में बृभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। पूर्व भाजपा सांसद पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध का भी आरोप लगाया गया है। 2023 में दो बार पहलवानों को बृज भूषण के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा था। तमाम विवादों के बीच बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है और वो खुद चुनावी मैदान में नहीं हैं। उनके बेटे को टिकट दिया गया है।  

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 दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र धारा 354, 354 (ए) के तहत दायर किया गया था। मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट में सीआरपीसी 164 के तहत 44 गवाहों के बयान दर्ज हैं। छह पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि बृज भूषण पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।

 

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